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छत्तीसगढ़

नशीली दवा बेचने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, इतने रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया

कबीरधाम। जिला कोर्ट ने नशीली दवा बेचने वाले तीन आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (NDPS Act) योगिता विनय वासनिक ने दिया है। मामला 15फरवरी 2024 का है।

पिपरिया थाना पुलिस ने आरोपी सहमत अली पिता हैदर अली 30 वर्ष, निवासी अटल आवास घुघरीरोड कवर्धा जिला कबीरधाम, अशोक पांडे पिता स्व.बाबूजी पांडे  62 वर्ष निवासी बेलसरी थाना तखतपुर जिला-बिलासपुर व अर्जुन पिता होरीलाल सूर्यवंशी 26 वर्ष निवासी बड़े बाजार तखतपुर, थाना-तखतपुर जिला-बिलासपुर (छग) के पास करीब 100 नग नशीली दवा (इंजेक्शन) बरामद किया था।

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में करीब  9 माह चली सुनवाई बाद आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।