रायपुर। छत्तीसगढ़ के विधायकों को राज्य सरकार का तोहफा मिला हैं। दिवाली से पहले विधायकों का भत्ता दोगुना कर दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों के यात्रा भत्ते के नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है।
अब उन्हें यात्रा भत्ते के तौर पर 10 रुपए की जगह 20 रुपए मिलेंगे। सरकार ने इसकी सूचना अधिसूचना जारी कर दी है। पहले विधायकों को अपने वाहन से यात्रा करने पर 10 रुपए प्रति किलोमीटर का यात्रा भत्ता मिलता था। अब भत्ता दोगुना कर दिया गया है। विधायकों को 10 रुपए प्रति किलोमीटर के बजाय 20 रुपए प्रति किलोमीटर का भत्ता मिलेगा।
क्या है नियम ?
छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के मानदेय के लिए नियम है। विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के तहत यात्रा भत्ता का पेमेंट किया जाता है। नियम के मुताबिक, यदि किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता उन्हें अपने वाहन से यात्रा करने पर मिलेगा। नियम के तहत विधायक को अपने वाहन से यात्रा करने पर ही यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ट्रेन से या हवाई जाहज से यात्रा करने पर अलग व्यवस्था लागू होती है।