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हाईकोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद सजा को किया निलंबित, हत्या के मामले में दी जमानत

मुंबई। गैंगस्टर छोटा राजन को हत्या के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। मुंबई हाईकोर्ट ने 2001 में यहां होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के संबंध में राजन को दी गई उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और मामले में उसे जमानत दे दी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा।

इस साल मई में एक विशेष अदालत ने राजन को होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनायी थी। राजन ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की थी। उसने सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था।

मध्य मुंबई के गामदेवी में ‘गोल्डन क्राउन’ होटल के मालिक जय शेट्टी की चार मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच से पता चला था कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य हेमंत पुजारी से वसूली का फोन आया था और पैसे न देने के कारण उसकी हत्या की गई थी।

वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जेडे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा राजन अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। राजन कभी डी कंपनी के सरगना दाउद इब्राहिम गैंग के लिए काम करता था, लेकिन, बाद में दोनों अलग हो गए। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। छोटा राजन पर कई वसूली, फिरौती और हत्या के कई मामले दर्ज हैं।