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छत्तीसगढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ‘‘शासकीय भूमि में नहीं है अतिक्रमण’’ का जुड़ेगा बिंदु

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर ने एसडीएम व तहसीलदारों को दिए निर्देश

पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, उद्योग स्थापना आदि हेतु संस्था/व्यक्तियों को देनी होगी जानकारी

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि किसी निजी संस्था/व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए (पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, उद्योग स्थापना आदि) अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा अभिमत प्रदान किया जाता है तो उक्त अनापत्ति प्रमाण एवं अभिमत में एक बिंदु यह भी अंकित किया जाए कि संबंधित निजी संस्था/व्यक्ति द्वारा किसी शासकीय भूमि में अतिक्रमण नहीं किया गया। कलेक्टर ने उक्त बिंदु को शामिल कर संबंधित संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अभिमत प्रदान किए जाने हेतु निर्देशत किया है।

उल्लेखनीय है कि कोरबा जिले में कलेक्टर को जनचौपाल सहित अन्य कार्यक्रमों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होती रहती है। इस दिशा में कलेक्टर द्वारा समय सीमा, राजस्व विभाग की बैठक सहित अन्य अवसरों पर एसडीएम और तहसीलदारों को शासकीय भूमि में अतिक्रमण रोकने तथा कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर ने शासकीय भूमि में अतिक्रमण रोकने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोजनों के लिए मांगे जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा अभिमत प्रदान करने के दौरान संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा किसी शासकीय भूमि में अतिक्रमण नहीं किए जाने का बिंदु जोड़ने के निर्देश दिए हैं।