Home » पत्नी ने किया सुसाइड… इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- पति की मर्दानगी की करो जांच, जानें क्यों…
उत्तर प्रदेश

पत्नी ने किया सुसाइड… इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- पति की मर्दानगी की करो जांच, जानें क्यों…

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी पति के पौरुष शक्ति का परीक्षण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट 12 नवंबर को पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने हापुड़ के एक याची की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची के खिलाफ हापुड़ में एफआईआर दर्ज है। याची का कहना था कि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। इस वजह से अवसादग्रस्त पत्नी ने खुदकुशी की है। कोर्ट ने याची के पौरुष शक्ति का परीक्षण कराने का आदेश देते हुए कहा कि बच्चे न होने के लिए हमेशा महिलाओं को दोषी नहीं माना जा सकता पुरुषों में भी कमी हो सकती है।