हैदराबाद। हैदराबाद निवासी के सुनील चौधरी की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक को 1.6 लाख का रिफंड और 10 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला ओला एस वन प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ा हुआ है। जिसे चौधरी ने जून 202 में खरीदा था। खरीदने के बाद स्कूटर में बैटरी चार्जर समेत अन्य तकनीकी खामियां पाई गई। जिसके कारण उन्होंने कई बार कंपनी से संपर्क किया, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने समाधान नहीं किया। इसके चलते चौधरी ने अगस्त 202 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक पर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राहक को बार-बार असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, ओला को स्कूटर की खरीद की तारीख से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि लौटाने का भी आदेश दिया गया है। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। खासकर ईवी सेक्टर में, जहां ग्राहकों को तकनीकी समस्याओं पर त्वरित समाधान की आवश्यकता होती है।