करनाल। हरियाणा के करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद गर्भपात कराया गया। गर्भपात के दौरान पेट में भ्रूण का अंश रह गया, जिससे इंफेक्शन हुआ और पीड़िता की मौत हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी जीजा को 22 साल की सजा सुनाई है। साथ 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
उप जिला न्यायवादी जंगबहादुर सिंह ने बताया कि घरौंडा निवासी एक विधवा ने सात जून 2021 को थाने में शिकायत देकर बताया था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी को उत्तर प्रदेश के शामली के गांव भूरा निवासी उनका बड़ा दामाद अशफाक अपने साथ ले गया था। कुछ समय बाद दामाद उनकी बेटी को घर वापस छोड़ गया। बेटी के गुमसुम रहने पर उन्होंने पूछताछ की तो उसने बताया कि जीजा ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और अब वह गर्भवती है। इस बारे में अशफाक से पूछताछ की तो उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
मई 2021 को अशफाक का बड़ा भाई महताब उनकी बेटी को शामली ले गया। यहां महताब और उसकी पत्नी सन्नो ने किसी चिकित्सक से बेटी का गर्भपात कराया। गर्भपात के बाद वे बेटी को वापस उनके घर छोड़ गए। जून महीने में बेटी की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने उसे पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने बताया कि गर्भपात के दौरान नाबालिग के पेट में भ्रूण का अंश बचा हुआ है। पुलिस ने आरोपितों पर केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की।