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कोलकाता डॉक्टर रेप-हत्याकांड : उम्रकैद के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CBI, मृत्यु दंड की अपील

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में 20 जनवरी को सियालदाह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके बाद अब सीबीआई ने मृत्यु दंड की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील की है।

कोर्ट ने कहा था कि दोषी संजय रॉय को उसकी मौत होने तक जेल में ही रहना होगा। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई गई और 50 हजार का जुर्माना लगाया। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने सोमवार, दोपहर 2:45 बजे सजा सुनाते हुए कहा, ‘यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। मौत की सजा नहीं दी सकती।’

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। फैसला सुनाने से पहले दोपहर 12:30 बजे कोर्ट ने दोषी संजय, CBI और पीड़ित परिवार की बातें सुनीं। संजय से कहा- यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो।

क्या बोला संजय का परिवार?-  कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। घटना के 164वें दिन (20 जनवरी) सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया। CBI और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा मांगी थी। संजय का परिवार बोला- भले ही फांसी हो। हम फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। संजय की मां ने कहा कि मैं उस लड़की के मां-बाप का दुख समझती हूं, मेरी भी बेटियां हैं।

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