हरियाणा। पुलिस को अब प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। घर से भागने वाले जोड़ों की शिकायत पर पुलिस को बिना देरी के कार्रवाई करनी होगी। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हर थाने में एएसआई रैंक के अधिकारी करेंगे सुनवाई। इतना ही नहीं जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया करवानी होगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस द्वारा एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर) जारी की गई थी, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी। इन्हें दुरुस्त करते हुए गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने नए सिरे से अधिसूचना जारी की है।
एएसआई रैंक के अधिकारी करेंगे सुनवाई
यह आदेश केवल शादीशुदा जोड़ों पर ही नहीं, बल्कि उन पर भी लागू होंगे, जो घर से तो भागे हुए हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं की है। प्रेमी जोड़े के बिछड़ जाने पर अगर किसी एक ने भी अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस में शिकायत की, तो उसकी भी सुनवाई करनी होगी। थानों में इस तरह के मामलों की सुनवाई कम से कम एएसआई रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।