कोरबा। जिले की एक अदालत ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने युवती को शादी का झूठा वादा करके उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी उमेश चिकनजुरी ने युवती को श्रम विभाग कार्यालय में मिली थी, जहां वह प्लेसमेंट कर्मी के रूप में काम करता था। आरोपी ने युवती को अपना मोबाइल नंबर दिया और उसके साथ बातचीत करने लगा। इस दौरान आरोपी ने युवती को शादी का झूठा वादा किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।युवती ने जब आरोपी से शादी करने के लिए कहा, तो वह टालमटोल करने लगा। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है और उसे जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने कहा कि आरोपी ने युवती के साथ धोखाधड़ी की और उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने कहा कि आरोपी की हरकतें निंदनीय हैं और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा किए और अदालत में पेश किया।