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छत्तीसगढ़

बछड़े को मारकर मांस का उपभोग व विक्रय करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली। बछड़े को मारकर मांस का उपभोग एवं विक्रय करने वाले 8 आरोपियों को मुंगेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 मार्च को सिटी कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत हेड़सपुर खार (नवागांव)  में गाय के बछड़े को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वध करके सिर धड़ से अलग करने की सूचना मनीष वैष्णव पिता चंद्र किशोर वैष्णव निवासी खैरवार (बैरागी) (बजरंग दल) एवं संगठन से प्राप्त हुई।

सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल हेड़सपुर खार में एक बछड़े का शव क्षत-विक्षिप्त हालत में मिला। लिखित आवेदन पर इस संवेदनशील मामले में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 325, 299 बीएनएस, छ.ग. पशु परिरक्षण अधि, 2004 की धारा 4,10 एवं पशुक्रुरता अधिनियम 1966 की धारा 11 के तहत् अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक सालिक राम घृतलहरे के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु रवाना किया गया। विवेचना दौरान अनेकों कैमरों तथा सायबर सेल से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये गये। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने होली के अवसर पर बछड़े को मारकर बछड़े का मांस का उपभोग एवं विक्रय करने के उद्देश्य से उक्त कृत्य करना स्वीकार किया।

पकड़े गए आरोपियों में 1. बबला उर्फ राजेश पिता मुंगेलीहा दिवाकर 42 वर्ष साकिन हेड्सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली,  2. जितू उर्फ जीतराम बारले पिता बैसाखु बारले  65 वर्ष साकिन ग्राम करहुल पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार 3. प्रदीप मसीह पिता कृष्णारास  50 वर्ष साकिन विश्रामपुर, पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार 4. प्रवीण मसीह पिता विराज मसीह  50 वर्ष साकिन विश्रामपुर, पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार 5. सुशील जांगड़े पिता रामदास उर्फ मत्तु  40 वर्ष साकिन हेड़सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली 6. मेला राम दिवाकर पिता पंचु दिवाकर  31 वर्ष साकिन रामाकापा 7. मनोज दिवाकर पिता श्याम लाल दिवाकर 40 वर्ष साकिन रामाकापा 8. अशोक उर्फ बैहा पिता बेदू खाण्डे 50 वर्ष साकिन रामाकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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