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सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को RBI का ये निर्देश

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों, वित्तीय कंपनियों और विनियमित संस्थाओं के लिए 1 मई, 2025 से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन से जुड़ा कोई भी आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल का उपयोग करने को कहा है।

इस निर्देश का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और अनुरोधों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करना है। प्रवाह पोर्टल आवश्यक फॉर्म, निर्देश और सहायता संसाधन प्रदान करता है।

आरबीआई ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 मई, 2025 से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए कोई भी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना होगा।

सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में आरबीआई ने कहा, “01 मई, 2025 से विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल में पहले से उपलब्ध आवेदन पत्रों का उपयोग करके रिजर्व बैंक को नियामक प्राधिकरण , लाइसेंस, अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रवाह का उपयोग करें।” इसमें यह भी कहा गया है, “सभी विनियमित संस्थाओं को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। पोर्टल तक पहुंचने, आवेदन जमा करने और ट्रैकिंग आदि से संबंधित निर्देश पोर्टल पर ही उपलब्ध हैं।”

प्रवाह का मतलब है विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफ़ॉर्म। यह RBI द्वारा 28 मई, 2024 को लॉन्च किया गया एक सुरक्षित, वेब-आधारित पोर्टल है। PRAVAAH (Platform for Regulatory Application, Validation, and Authorisation) का उद्देश्य एक एकल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। जहां व्यक्ति और कंपनियां आरबीआई से विभिन्न अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकें।

अपने लॉन्च के बाद से, PRAVAAH को लगभग 4,000 आवेदन और अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि, आरबीआई (RBI) ने देखा कि कुछ बैंक और वित्तीय कंपनियाँ अभी भी पोर्टल के बाहर पुराने तरीकों का उपयोग करके आवेदन जमा कर रही थीं। तेज प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए, आरबीआई ने अब सभी विनियमित संस्थाओं के लिए केवल PRAVAAH पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है।

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