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कोरबा

13 की नाबालिग से हो रही थी 22 साल के युवक की शादी, पुलिस और प्रशासन की टीम ने परिजनों को समझाईश देकर रूकवाया

कोरबा। जिले में ग्राम पंचायत सलिहाभांठा में 13 साल की नाबालिग से 22 साल के युवक की शादी की जा रही थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन और पुलिस की टीम ने परिजनों को समझाईश देकर शादी रूकवा दी है। मामला बांगो थाना क्षेत्र में सामने आया है।मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सलिहाभांठा के ग्राम मनहोरा में दुल्हन का परिवार निवास करता है। 13 साल की बच्ची के पिता रोजी मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। स्थिति को देखते हुए परिजनों ने अपनी बेटी का रिश्ता 20 साल के युवक के साथ तय कर दिया था। 13 अप्रैल को बारात पहुंचने वाली थी, लेकिन इसी बीच प्रशासन को बाल विवाह की जानकारी मिली। महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम ग्राम मनहोरा पहुंचीं। टीम ने परिजनों को समझाईश दी कि लड़की की शादी 18 साल से पहले और लड़के की शादी 21 साल से पहले करवाना अपराध है। ऐसा करने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बाल विवाह से लड़की को होने वाली परेशानी से भी परिवार को अवगत कराया। टीम के अधिकारियों ने कहा कि जब बेटी 18 साल की हो जाए, तब उसकी शादी करवा देना। लड़के की उम्र दस्तावेज के हिसाब से 21 साल नहीं हुआ है, जिसके कारण उसकी शादी भी गैरकानूनी है। इसके बाद परिवार वालों को बात समझ में आ गई और उन्होंने बाल विवाह रोक दिया। दूल्हे के परिजनों को भी शादी रोकने की सूचना दे दी गई, जिसके बाद बारात स्थगित कर दिया गया। लड़के वाले भी इसी गांव के रहने वाले हैं। यह पूरी कार्रवाई जिला बाल संरक्षण अधिकारी दयादास महंत के मार्गदर्शन में हुई। पोड़ी उपरोड़ा से परियोजना अधिकारी निशा कंवर के निर्देशन में छापेमार कार्रवाई की गई थी। मौके पर चाइल्ड लाइन पोड़ी उपरोड़ा और बांगो थाना पुलिस मौजूद रही। इधर टीम को देख परिजन और गांववाले सहमे रहे। स्कूल के दस्तावेजों के अनुसार लड़की की उम्र 13 साल 8 माह है।