नई दिल्ली। दूसरे इंसान की मदद करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने की नेक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ी सर्जरी के बाद ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को अंगदान के लिए 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में इसके लिए 30 दिन के विशेष अवकाश का प्रावधान है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उसके अनुसार दानकर्ता से अंग निकालना एक बड़ी सर्जरी है, जिससे शरीर को आराम मिलने में काफी समय लगता है। विशेष आकस्मिक अवकाश में अस्पताल में भर्ती होने और भर्ती होने के बाद की अवधि दोनों शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि दानकर्ता के अंग को निकालने के लिए किसी भी प्रकार की सर्जरी के आवजूद विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि सरकारी पंजीकृत चिकित्सक/चिकित्सक की संस्तुति के अनुसार अधिकतम 42 दिन होगी। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि उसने यह निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मिले कई संदर्भों व प्रश्नों को ध्यान में रखकर किया गया।