जांजगीर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में 25 आरापियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक विशाल तिवारी ने बताया कि 12 जून 2020 की शाम 6 बजे आरोपियों ने लाठी डंडा और ईंट से हमला कर तेरस राम की हत्या की थी। मामले में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
प्रार्थी होलीलाल ने थाना जांजगीर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि उसके बड़े भाई तेरसराम को अभियुक्त रामगोपाल के सहयोगी गांव के माता चौरा के पास एक राय होकर मारपीट कर रहे थे। वह सूचना पाकर गांव के माता चौरा के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसके बड़े भाई तेरसराम पर गांव के दर्जनों लोगों ने लाठी डंडा, ईंट, पत्थर तथा गुप्ती से हमला कर दिया है। राजकुमार, नरेंद्र यादव बीच बचाव करने पहुंचे तो उन लोगों के साथ भी डंडा पत्थर के साथ मारपीट करने लगे, जिससे वे लोग डरकर भाग गए। कुछ देर बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस तेरसराम को लेकर जिला अस्पताल जांजगीर पहुंची।अस्पताल में डॉक्टर ने तेरसराम को मृत घोषित कर दिया। सूचना के आधार पर थाना जांजगीर में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिस्थिति, अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए आरोपी जागेश्वर राव, मनीष सिंह, कृष्णकुमार यादव, मुकेश यादव, सुरेश कुमार कंवर, जागेश्वर केंवट, अनुराधा बाई, गीताबाई मराठा, प्रहलाद राव, पालेश्वर साहू, राहुल सिंह, प्यारेलाल, शनि केंवट, असंतराव पिता भगउराम उम्र 50 वर्ष, योगेश कुमार पिता राजेंद्र कुमार केंवट, उम्र 19 वर्ष, रामगोपाल पिता खम्हन साहू उम्र 32 वर्ष, गणेशराम पिता खम्हन साहू 29 वर्ष, गणेश्वर राव पिता असंतराव उम्र 21 वर्ष, मुकुंदराम पिता बसंतराव उम्र 19 वर्ष, सुकृत राव पिता बसंत राव उम्र 25 वर्ष, शैलेष सिंह पिता स्व. फूलसिंह, उम्र 25 वर्ष, परमिला सिंह पति स्व. फूलसिंह, उम्र 45 वर्ष, परमानंद केंवट पिता पुरूषोत्तम केंवट उम्र 39 वर्ष, प्रदीपराम पिता बसंतराव, उम्र 23 वर्ष, शिवनारायण पिता स्व. दरशुराम, उम्र 37 वर्ष सभी निवासी ग्राम लछनपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।