नई दिल्ली। खांसी के सीरप को लेकर दुनियाभर में किरकिरी होने के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विदेश में दवा भेजे जाने से पहले उसके परीक्षण करने का आदेश सरकार ने दिया है। अब भारतीय फार्मास्यूटिकल फर्मो द्वारा निर्यात किए जाने वाले सीरप को विदेश भेजने से पहले अपने उत्पादों का निर्धारित सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराना जरूरी होगा।
दरअसल विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें पहले उत्पाद के नमूने का सरकारी प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने की बात कही गई है। बता दें एक जून से यह नया नियम लागू हो जाएगा। डीजीएफटी ने कहा है कि खांसी की दवा के सैंपल की जांच अनिवार्य रूप से सरकारी प्रयोगशालाओं में होगी। जांच संबंधी प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही दवा विदेशों में निर्यात किया जा सकेगा।