कांकेर। डैम से पानी बहाने वाले फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। बिना अनुमति 4104 घन मीटर पानी निकाला गया था। विभागीय जल दर के अनुसार ये रिकवरी 53092 रुपये की होगी। नोटिस में 10 दिन के भीतर राशि जमा करनी होगी। जल संसाधन उप संभाग कापसी ने रिकवरी का नोटिस जारी किया है।
बता दें कि कोयलीबेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिसर राजेश विश्वास रविवार 21 मई को छुट्टी मनाने खेरकट्टा परलकोट जलाशय पहुंचे थे। इसी दौरान मौज मस्ती व सेल्फी के दौरान उनका सैमसंग कंपनी का लगभग 96 हजार रुपये का फोन जलाशय में गिर गया था। मोबाइल को पाने फूड इंस्पेक्टर ने तुरंत जल संसाधन के एसडीओ साहब से बात की तो सिंचाई विभाग के एसडीओ रामलाल ढिवर ने पानी खाली करने की फूड इंस्पेक्टर को मौखिक स्वीकृति दे दी। फिर क्या था स्थानीय लोगों की मदद से 30 एचपी के दो पंप मंगाए गए और तीन दिन तक 24 घंटे पंप चलाकर लाखों लीटर पानी जलाशय से बाहर निकाल व्यर्थ बहा दिया गया। बात मीडिया तक पहुंची तो कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान फूड इंस्पेक्टर को कांकेर जिला कार्यालय अटैच किया गया।
प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में पाया कि खेरकेट्टा जलाशय से 21 लाख लीटर नहीं बल्कि 41104 क्यूबिक मीटर पानी मोबाइल ढूंढने के लिए व्यर्थ में बहाया गया। फूड इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी अनुमति के भीषण गर्मी में बांध से पानी बहाया है जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के खिलाफ है। अब जल संसाधन उप संभाग कापसी ने रिकवरी नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर 53 हजार 92 रूपए जमा करने के लिए कहा है।