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उत्तर प्रदेश

अवधेश हत्याकांड: 32 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद

वाराणसी। आखिरकार 32 साल बाद अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। शहर के चेतगंज थाने से महज 50 मीटर दूर बदमाशों ने अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अवधेश राय मर्डर केस में यह फैसला एमपी-एमएल कोर्ट के जज अवनीश गौतम ने सुनाया है। इससे पहले 22 मई को इस केस में अंसारी की बांदा जेल से वर्चुअल पेशी हुई थी, तब जज ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। बदमाशों ने इस हत्याकांड को 3 अगस्त 1991 को अंजाम दिया था तब अवधेश के भाई अजय राय ने पांच लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से एक मुख्तार भी शामिल था। अवधेश राय कांग्रेस नेता अजय राय के भाई थे, जिन्होंने वाराणसी के चेतगंज थाने में भाई की हत्या को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार के अलावा पूर्व विधायक अब्दुल कलाम का भी नाम सामने आया था। इसके अलावा भीम सिंह और राकेश को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था। यह एक हाईप्रोफाइल केस था, जिसके कारण तत्कालीन सरकार ने जांच का जिम्मा सीबीसीआईडी को सौंप दिया था। जिस वक्त इस मामले में सुनवाई हो रही थी उस वक्त कोर्ट के भीतर और बाहर भरी सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया था।

0 बदमाशों ने ऐसे दिया था घटना को अंजाम
जिस दिन अवधेश की हत्या हुई उस दिन शहर में हल्की बूंदा-बांदी हो रही थी। घर के सामने अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान घर के सामने अचानक एक मारूति आती है, दोनों भाई कुछ समझ पाते, इससे पहले ही गाड़ी से उतरकर बदमाश फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में अवधेश राय बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। आनन-फानन में उन्हें शहर के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है।

0 महज 50 मीटर दूरी पर था थाना
इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुख्तार अंसारी का खौफ वाराणसी के आसपास इलाकों में और बढ़ गया। हालांकि पुलिस की भी इस मर्डर केस में खूब किरकिरी हुई थी क्योंकि जिस जगह पर अवधेश की गोली मारकर हत्या की गई थी वहां से थाना महज 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित था।