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छत्तीसगढ़

तीन साल बाद आया फैसला: महिला का कान काटकर गहने लूटने वालों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

कबीरधाम। महिला का कान काटकर गहने लूटने के मामले में करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आया है। न्यायालय ने मामले में आरोपी दो युवकों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं इन बदमाशों को घर में पनाह देने वाली एक महिला को भी छह माह की सजा से दंडित किया गया है। मामले की सुनवाई जिला कोर्ट के सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे की कोर्ट में हुई।

दरअसल बाजार चारभाठा चैकी क्षेत्र के ग्राम बम्हनी निवासी गया बाई 15 दिसंबर 2019 को अपने खेत में लगी अरहर की देखभाल कर रही थी। इसी दौरान कवर्धा रोड की तरफ से बाइक पर पहुंचे सहसपुर लोहार के भिंभौरी निवासी दुर्गेश निषाद 25 वर्ष व महेश पाटिल ने उसके कान को काटकर करीब 30 हजार रूपए कीमत के सोने के गहने लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए और दुर्ग के बोरी निवासी संतोषी साहू 32 वर्ष हाल पता नागपुर के घर पनाह ली थी। संतोषी साहू को दोनों के अपराध के बारे में जानकारी थी साथ ही लूट के गहने को नागपुर के एक ज्वेलर्स के पास बिकवाया था। इस काम के लिए संतोषी ने दोनों से एक-एक हजार रूपए भी लिए थे।

0 जमानत पर रिहा थे तीनों आरोपी
मामले में शामिल तीनों आरोपी जमानत पर रिहा थे। अब सुनवाई के बाद इन्हें फिर से जेल की हवा खानी होगी। पुलिस ने महेश पाटिल को एक जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे 26 मई 2020 को जमानत मिल गई थी। इसी प्रकार पुलिस ने दुर्गेश को 4 जनवरी 2020 को पकड़ा गया था। उसे 17 मई 2021 को जमानत मिली थी। वहीं संतोषी साहू को 4 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और 10 जनवरी को ही जमानत मिल गई थी।