रायपुर। प्रदेश में अब छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपियों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है। ऐसा कोई भी उम्मीदवार जो महिलाओं के विरूद्ध किसी भी अपराध में दोष सिद्ध आरोपी हो, उसे अपात्र कर दिया गया है, वहीं न्यायालय में सुनवाई चलने तक मामलों में जब तक निर्णय नहीं आ जाता, तब तक नियुक्ति लंबित रखा जाएगा। निर्णय आने के बाद ही नौकरी देने के संबंध में विचार किया जा सकता है।