कोरबा। घटिया निर्माण पाए जाने के दौरान उसे दुरुस्त कराने से हुए नुकसान से आक्रोशित होकर ठेकेदार का एक आदमी एसडीओ को जान से मारने के लिए पहुंचा था। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को अपनी जान बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद करना पड़ा। आरोपी के विरुद्ध थाना में अपराध पंजीबद कर लिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार सतीश चंद पाण्डेय अनुविभागिय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग क्रमांक 01 कटघोरा में पदस्थ हैं। एसडीओ द्वारा कटघोरा न्यायालय परिसर में पीडब्लूडी के माध्यम से कराये जा रहे शासकीय निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। न्यायालय परिसर कटघोरा में सीसी रोड का निर्माण कार्य ठेकेदार मेसर्स बीआर कन्स्ट्रक्शन डी वर्ग ठेकेदार, ग्राम चिताघुटरी रजकम्मा को पीडब्लूडी संभाग कोरबा द्वारा निविदा पर दिया गया है जिसका अनुबंध क्रं 35 डीएल 2023-24 है। इस कार्य को स्थल पर ठेकेदार प्रतिनिधी राजू अग्रवाल उर्फ राजू नारियलवाला के द्वारा किया जा रहा है। एसडीओ द्वारा 13 सितम्बर को न्यायालय परिसर के सीसी रोड के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण के दौरान कार्यस्थल पर कराये जाने वाले कार्य में निम्न स्तर को देखते हुए कार्य आदेश में प्रावधानित क्रांक्रीट का कार्य मानक अनुपात एवं मोटाई में गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने हेतु मौजूद ठेकेदार प्रतिनिधी राजू नारियलवाला को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया एवं किए गए कार्य में स्थल पर सुधार भी कराया गया।
इसके बाद 14 सितम्बर को सुबह लगभग 9.15 बजे एसडीओ शासकीय रेस्ट हाउस कटघोरा में अपने कमरे में नहाने की तैयारी कर रहा था कि परिसर में राजू अग्रवाल उर्फ राजू नारियल वाला आकर किसी अन्य व्यक्ति को फोन करके बोल रहा था कि तू अपने एसडीओ को बोल कि बाहर निकले, मैं आज उसे मारूंगा और यह भी बोल रहा था कि मेरा न्यायालय परिसर के सीसी रोड काम में बहुत नुकसान करा दिया है, उसे आज छोडूंगा नहीं, ऐसा कहते हुए गाली देते हुए एसडीओ के कमरे की ओर आ रहा था, तभी रेस्ट हाउस में स्टाफ शिवलाल यादव और श्याम साय पैकरा ने कमरा नं 1 में होना बताया तो दरवाजे को लात मारकर खोलने बोला कि निकल बाहर, आज तुझे जान से मार दूंगा। चूंकि एसडीओ कमरा नं 4 में रुका था तो अंदर से बंद कर लिया।
एसडीओ ने घटना की सूचना कार्यपालन अभियंता जीआर जांगड़े को दिया जिसने सूचना एसडीएम कटघोरा को फोन से दिया और एसडीएम ने थाना प्रभारी कटघोरा को सूचना दी। दो आरक्षक रेस्ट हाउस पहुंचे तब तक राजू अग्रवाल उर्फ राजू नारियलवाला वहां से भाग गया था। एसडीओ की रिपोर्ट पर राजू अग्रवाल के विरुद्ध धारा 294, 506 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।