गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। ससुर की हत्या के मामले में कोर्ट ने बहू सहित 4 लोगों को सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं अन्य 3 को 5 साल की सजा दी गई है। पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के बनझोरखा गांव की है।
वर्ष 2021 में 1 अक्टूबर की रात को बनझोरखा गांव में रहने वाली महिला को उसके भाई ने बताया कि मां घर में नहीं है। इस पर महिला ने टंगिया लेकर घर से उसे ढूंढने निकल गई। इस दौरान महिला ने मां को ससुर के साथ अवैध संबंध बनाते देख लिया। दोनों ने खूब शराब भी पी रखी थी। गुस्से से भरी महिला ने टंगिया से ससुर के सिर पर वार कर दिया। हमले में ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान महिला की मां ने भागकर जान बचाई।
घटना के कुछ समय बाद महिला और उसकी मां-पिता और नानी ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने के लिए सीमेंट की बोरी का इस्तेमाल किया। सभी ने मिलकर शव को बोरी में पत्थर के साथ भरकर अरपा नदी में फेंक दिया।
0 ऐसे हुआ मामले का खुलासा
6 अक्टूबर को भैंस चरा रहे शख्स ने शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तब मामले का खुलासा हुआ। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। मामले में गुरुवार को एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
0 मुख्य आरोपी बहू को आजीवन कारावास
जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने मामले में मुख्य आरोपी बहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रूपये का अर्थदंड सुनाया है। इसके अलावा धारा 201, 34 के तहत अन्य आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।