कोरबा। महिला-पुरूष के बीच हुए विवाद के बाद पड़ोसी महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला एक वर्ष पुराना पसान थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम रामपुर 19 सितंबर 2022 की है। 19 सितंबर 2022 को रात्रि करीब 2 बजे पड़ोसी युवक ने महिला की हत्या कर दी थी। यहां रहने वाली महिला मानकुंवर 35 वर्ष की हत्या युवक समारू 20 वर्ष ने की थी। जब यह घटना हुई उस वक्त महिला का पति घर में नहीं था। वह अपने रिश्तेदार के घर गया हुआ था।
इस दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक समारू मानकुंवर के घर में मौजूद था। साथ ही एक अन्य महिला भी घर में थी। देर रात तक तीनों बैठकर शराब का सेवन किया। इस दौरान घर में मौजूद तीन बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। शराब पीने के बाद वहां उपस्थित एक अन्य महिला अपने घर चली गई। नशे की हालत में समारू और मानकुंवर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर गुस्साए समारू ने मानकुंवर पर फावड़ा से महिला के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद समारू घबरा गया। शव को ठिकाने लगाने के लिए घर के बाहर एक नाले के पास ले जाकर छोड़ दिया। हालांकि ऐसा करते हुए महिला के बेटे ने देख लिया था, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। अब कोर्ट ने मामले में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।