बिलासपुर। अपोलो अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टर की टीम पर एफआईआर दर्ज किया गया है। डॉक्टरों की टीम पर आरोप है कि मरीज के इलाज में लापरवाही बरती गई हैं।
विगत 26 दिसंबर 2016 को अपोलो अस्पताल बिलासपुर से मेमो प्राप्त हुआ था, जिसमें गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबड़ा पिता परमजीत सिंह छाबड़ा 29 आदर्श कॉलोनी दयालबंद थाना कोतवाली जिला बिलासपुर द्वारा सल्फास पाईजनिंग से मृत्यु होने के संबंध में लेख किया गया है। जिस पर कोतवाली पुलिस ने मर्ग क्रमांक 45/2016 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतक के परिजनों द्वारा अपोलो प्रबंधन एवं संबंधित डॉक्टरों की टीम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया, जिसकी जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया। मृतक का पोस्टमार्टम सिम्स अस्पताल बिलासपुर से कराया गया। जप्त प्रदर्शो का परीक्षण राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में कराया गया। मृत्यु के संबंध में संभागीय मेडिकल बोर्ड छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट इस फरवरी में प्राप्त हुई। जिसमें विशेषज्ञों द्वारा अपोलो अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डाक्टरों द्वारा ईलाज के दौरान लापरवाही बरतने के संबंध में उल्लेख किया गया। इस संबंध में डायरेक्टर संचालनालय मेडिकोलीगल संस्थान गृह विभाग मेडिकोलीगल विशेषज्ञ एवं मेडिकोलीगल सलाहकार छत्तीसगढ़ शासन जेल रोड मेडिकल कॉलेज भवन रायपुर से जांच रिपोर्ट दिनांक 27.09.23 को रिपोर्ट प्राप्त हुआ। रिपोर्ट में विशेषज्ञ द्वारा डाक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही किए जाने संबंधी अलग-अलग बिन्दुओं पर उल्लेख किया गया। इस तरह मर्ग जांच, मेडिकल बोर्ड, विशेषज्ञ जांच रिपोर्ट के आधार पर मृतक गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबड़ा पिता परमजीत सिंह छाबड़ा 29 आदर्श कॉलोनी दयालबंद थाना कोतवाली की मृत्यु ईलाज के दौरान अपोलो अस्पताल प्रबंधन बिलासपुर एवं संबंधित डॉक्टरों की लापरवाही से होना पाए जाने पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1342/2023 धारा 304ए भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डाक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही करने के संबंध में जांच कर अग्रिम वैघानिक कार्यवाही की जा रही है।