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कोरबा छत्तीसगढ़

चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को 20 साल की सजा

कोरबा. माता-पिता के घर पर नहीं होने का फायदा उठाकर चचेरी बहन से दुष्कर्म करने और बाद में धमकी देकर इस सिलसिले को दोहराने के मामले में विशेष न्यायाधीश फास्ट्रेक के द्वारा तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 3500 रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। आरोपियों में से दो पीड़िता के चचेरे भाई है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

कटघोरा में अपर सत्र न्यायाधीश पास्को श्रीमती स्वर्णालता टोप्पो के द्वारा धारा 376, 506 और पासको एक्ट से संबंधित एक मामले में यह निर्णय दिया गया। घटना दीपिका पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सितंबर 2021 में हुई थी। घर पर 14 वर्षी किशोरी अकेली थी और उसके माता-पिता काम करने के लिए नजदीक में ही गए हुए थे। मौके का फायदा उठाकर पहले दिन चचेरे भाई ने उससे दुष्कर्म किया। अगले दिवस दूसरे भाई ने फिर ऐसा ही किया और इसके लिए पहले दिन वाली घटना को लेकर बातचीत की और इसे सबको बता देने के लिए धमकी दी। घटना के तीसरे दिवस जागेश्वर दास नामक व्यक्ति ने भी किशोरी के साथ यही कृत किया।

आखिरकार पीड़िता ने इस घटना को लेकर अपने माता-पिता को अवगत कराया। इसके बाद वे पीड़िता के साथ दीपिका पुलिस थाना पहुंचे और इस प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर आवश्यक औपचारिकताओं के साथ पुलिस ने प्रकरण में किशोरी से दुष्कर्म का प्रकरण आईपीसी की धारा 376 506 और पासको एक्ट की धाराओं मे 299/2021 दर्ज किया और इसे विचारण के लिए कोर्ट भेजा। इस मामले में अस्सिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राकेश जायसवाल के द्वारा पेरवी की गई। इस दौरान आरोपियों के संबंध में दोष सिद्ध किए गए। इस आधार पर आरोपियों को 20-20 साल की सजा के अलावा अलग से 3500 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया।