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गैंगस्टर केस में मुख्तार के दोषी करार होने के मामले में वकील ने रखा पक्ष, सुनाई जाएगी सजा

गाजीपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट अरविंद मिश्रा की अदालत में गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व सोनू यादव को दोषी मान लिया गया है। शुक्रवार को मुख्तार के अधिवक्ता का पक्ष कोर्ट ने सुन लिया है। अब कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी।

पुलिस ने करंडा के सोआपुर निवासी कपिलदेव सिंह की 19 अप्रैल, 2009 को हुई हत्या और मलिकपुरा निवासी मीर हसन पर 24 नवंबर, 2009 को जानलेवा हमले के मामले को शामिल करते हुए वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें मुख्तार अंसारी व सोनू यादव निवासी पसरहीं को निरुद्ध किया था। दोनों मामले में साजिशकर्ता मुख्तार अंसारी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो चुका है। वहीं एक मामले में सोनू यादव भी बरी हो गया है, लेकिन गैंगस्टर के मामले में दोनों दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने दोषी मानते हुए टिप्पणी की थी कि भले ही साक्ष्य के अभाव में मुख्तार अंसारी मुख्य केस में बरी हो गया हो, लेकिन उसके अपराधी होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में फैसला आने का सभी को इंतजार है।