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मध्यप्रदेश

शिक्षक और नाबालिग छात्रा के बीच ईश्क: POCSO एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

मध्यप्रदेश। राजगढ़ में खिलचीपुर के शासकीय कन्या स्कूल में पदस्थ 51 साल का शिक्षक सतीश सोलंकी पर उन्हीं की एक कक्षा 11वीं की नाबालिग छात्रा के परिजनों ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत पर खिलचीपुर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

खिलचीपुर थाना प्रभारी प्रभात गौड़ ने बताया, शासकीय कन्या स्कूल की कक्षा 11वीं की एक नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी नाबालिग बालिका उन्हें बगैर बताए कहीं चली गई है। साथ ही उन्होंने स्कूल के शिक्षक पर शंका भी जताई थी कि वह उनसे संपर्क में है और उसी ने उसे भगाया है। इस पर खिलचीपुर थाने में धारा-363 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उसी के बयान के लिए शिक्षक को थाने में बुलाया गया था, उसी पूछताछ के दौरान नाबालिग छात्रा भी यहां पहुंची और कहा कि वह शिक्षक से प्रेम करती है और वे दोनों शादी करने वाले हैं और उनके बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए जा चुके हैं। लेकिन छात्रा के नाबालिग होने के चलते प्रकरण में पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट सहित दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।