जांजगीर चांपा। हत्या के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी सुनाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने सुनाया।
15 फरवरी 2022 को बलौदा थाना के ग्राम भिलाई में राजेश देवांगन की हत्या कर दी गई थी। अवैध संबंध छुपाने के लिए युवती ने रिश्तेदारों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। मामले में हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी रेशमा और रिश्तेदार रथराम ने मिलकर राजेश देवांगन की हत्या की थी। बताया जा रहा कि राजेश देवांगन और रेशमा के बीच अवैध संबंध था। राजेश रेशमा को रोज मिलने बुलाता था और नहीं आने पर रेशमा के परिजनों को बताने की धमकी देता था। राजेश की प्रताड़ना से तंग आकर रेशमा ने रिश्तेदार रथराम के साथ मिलकर टंगिया से हमला कर राजेश की हत्या की थी।