Home » प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल क्षति की सूचना 72 घंटे भीतर देना अनिवार्य
जांजगीर-चांपा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल क्षति की सूचना 72 घंटे भीतर देना अनिवार्य

जांजगीर-चांपा. उप संचालक कृषि एम.डी. मानकर ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई हिस्सो में बेमौसम वर्षा हुई है, जिससे कृषकों के फसल नुकसान होने की सम्भावना है। इस सम्बंध में क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रावधान है। जिसके अनुसार खेतो में खड़ी फसल एवं धान फसल को किसानों के द्वारा काटकर खेतो में रखे हुए करपा की फसल क्षति का मुल्यांकन कराकर दावा भुगतान हेतु पात्र बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति की राशि क्रियान्वयक बीमा कम्पनी द्वारा प्रदाय किया जाना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानुसार फसल क्षति हेतु दावा भुगतान राशि प्राप्त करने हेतु क्रियान्वयक बीमा कम्पनी बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 1800-11-6515, 1800-209-5959, एवं 1800-266-0700, एवं 14447 में बीमित कृषकों के द्वारा 72 घण्टे के भीतर घटित आपदा की सूचना देना अनिवार्य है। उप संचालक कृषि एम.डी. मानकर द्वारा जिले के बीमित कृषकों से बीमा कम्पनी द्वारा जारी किये गये टोल फ्री नम्बर में 72 घण्टे के भीतर घटित आपदा की सूचना देने की अपील की गई है। जिससे योजना के प्रावधान अनुसार फसल क्षति हेतु दावा भुगतान हेतु बीमा कम्पनी एवं कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा खेतों का मुल्यांकन किया जा सके। उप संचालक कृषि द्वारा मैदानी अमलों को अपने क्षेत्रों में सतत भ्रमण कर व्यक्तिगत रूप से बीमित कृषकों से सम्पर्क कर क्रियान्वयक बीमा कम्पनी बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा जारी किये गये टोल फ्री नंबर पर बीमित कृषकों के द्वारा 72 घण्टे के भीतर घटित आपदा की सूचना देने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये गये है।