रांची। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने एकतरफा प्यार में दोस्तों के साथ नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सोहन कुमार, कुद्दुस अंसारी एवं इरशाद अंसारी को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी।
मामला एक साल पहले का है जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तभी कार में तीन युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और किसी सूनसान जगह पर ले गए और उसके साथ कार में ही सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना को एकतरफा प्यार के कारण अंजाम दिया गया। सोहन कुमार ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 15 वर्षीय छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। तीनों अभियुक्त घटना 17 जनवरी 2022 से जेल में है। घटना को लेकर पीड़िता के परिवार ने चान्हो थाना में 16 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है।
गाड़ी में कंबल से ढककर ले गए सूने स्थान पर
छात्रा का अपहरण करने के बाद युवकों ने एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराया था। कार में छात्रा का मुंह और हाथ-पैर बांधकर कंबल से ढक रखा था। छात्रा ने पुलिस को बताया था कि अपहरण के दौरान उन लोगों ने गाड़ी में तेल भराया था। इस आधार पर पुलिस ने चान्हो से रांची तक के सभी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला।