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पांच साल बाद बच्ची से दुष्कर्म के दोषी रिश्तेदार को मरने तक सलाखों के पीछे रहने की सजा

लखनऊ। डेढ़ वर्ष की अबोध बच्ची से दुष्कर्म के दोषी रिश्तेदार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने फैसले की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजने व उचित प्रतिकर व पुनर्वास के लिए दिलाने को कहा है।

पीड़िता की मां ने 29 अप्रैल 2018 को थाना पीजीआई में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार घर आया था। इस दौरान उनकी डेढ़ वर्षीय बच्ची को लेकर बाहर गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की। आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। कोर्ट ने मुकदमे की विवेचना में बरती लापरवाही पर नाराजगी जताकर पुलिस महानिदेशक को विवेचकगण के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश किया है।