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दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल की हवा, नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार

साहिबगंज। एडीजे द्वितीय सह पोक्सो कोर्ट के जज वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले बरहेट के पंचकठिया मांझी टोला निवासी लखींद्र तुरी को अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनाई है। उसे मौत होने तक जेल में रहना होगा। इस मामले में बच्ची की मां ने 30 सितंबर 2022 को बरहेट थाना में अपने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत की थी।

महिला ने पुलिस को बताया कि 30 सितंबर 2022 की सुबह वह शौच करने गई थी। उसकी नाबालिग बेटी घर में सोई थी। घर वापस लौट रही थी तभी उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ी तो देखा कि रेलवे लाइन के बगल में लखींद्र तुरी उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है। उसे देखकर आरोपी लखींद्र तुरी भाग गया।

पूछताछ में बच्ची ने अपनी मां को बताया कि लखींद्र ने उसके साथ गलत किया है। महिला गांव के प्रधान के पास गई तब उसने थाना जाने की सलाह दी। इसके बाद उसने थाने में सूचना दी। इस मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष के आनंद कुमार चौबे ने आठ गवाहों का परीक्षण किया। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाहों का प्रति परीक्षण किया।

21 माह में 15 लोगों को आजीवन कारावास

साहिबगंज जिले में अप्रैल 2022 से लेकर अब तक करीब 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वैसे इस अवधि में करीब 40 मामलों में 55 लोगों को सजा सुनाई गई है। इनमें 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने बताया कि हाल के दिनों में मामलों के निष्पादन में तेजी आई है।

आरोपित अब साक्ष्य की कमी से बच नहीं पाते हैं। इसी वजह से 21 माह में 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गौरतलब हो कि आनंद कुमार चौबे पूर्व में जिले में ही अपर लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत थे। 21 सितंबर 2023 को विभाग ने उन्हें लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति देते हुए साहिबगंज में पदस्थापित कर दिया।

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