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राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

अभिनेत्री राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई की एक सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उनके अलग हुए पति आदिल दुर्रानी द्वारा दायर एक शिकायत के संबंध में राखी ने यह याचिका दायर की थी। अदिल ने आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने उनके निजी वीडियो लीक किए हैं।

राखी सावंत पर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मानहानि सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आदेश आठ जनवरी को पारित किया गया और शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। शिकायत के अनुसार, 25 अगस्त 2023 को एक टीवी शो के दौरान सावंत द्वारा दो वीडियो दिखाए गए थे।
0 राखी ने कही थी यह बात

वहीं, इस याचिका के खिलाफ राखी ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनके पति उत्पीड़न सहित कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने इसमें यह भी कहा था कि उनके खिलाफ कोई अपराध का मामला नहीं बनता है और उन्होंने जांच में सहयोग भी किया है।
0 कोर्ट ने खारिज की याचिका

वहीं, अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए उसकी याचिका का विरोध किया कि विचाराधीन वीडियो व्हाट्सएप पर साझा किए गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पर अदालत ने कहा कि “घटना के तथ्यों, आरोपों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, यह अग्रिम जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है।