रायगढ़। नशे में धुत्त दो सगे भाइयों ने एक मां की आंखों के सामने उसकी बेटी को नाली में पटका और पीट पीटकर जघन्य हत्या कर दी। मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने दोनों सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक श्रीमती विमला महंत ने बताया कि अटल आवास खरसिया में रहने वाला करन राजपूत आत्मज स्व धरम सिंह 28 वर्ष तथा उसका छोटा भाई अर्जुन राजपूत 27 वर्ष आदतन बदमाश हैं। विगत 18 अक्टूबर 2021 की शाम लगभग 5 बजे करन और अर्जुन नशा करने के बाद अटल आवास पहुंचे। यहां भिक्षा मांगने वाली मालती सिदार अपनी मां पनबुड़ी सिदार के साथ बाहर सीसी रोड पर बैठी हुई थी। मां -बेटी को देखते ही दोनों भाई बेवजह गाली देने लगे। मालती ने अपशब्द कहने पर मना किया तो दोनों भाई दबंगई पर उतर आए। करन तथा अर्जुन ने मालती पर लात घूंसे की बरसात कर दी। उसे नाली में पटक दिया। इतना करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा तो आरोपी भाईयों ने मालती को नाली से निकालकर सड़क पर लाकर पटक दिया। उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई से मालती की छाती और पेट में गंभीर चोट पहुंची। वह सड़क पर बेहोश होकर पड़ी रही। इतने में उसकी मां उसे बचाने के लिए पहुंचे और उसे किसी तरह घर ले गई, जहां मालती की मौत हो गई। मामले में खरसिया पुलिस ने धारा 302, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर केस डायरी कोर्ट में पेश किया। इधर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर ने निर्मम हत्या से जुड़े सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की दलीलों व सबूतों के मद्देनजर आरोप प्रमाणित होने पर करन राजपूत और उसके भाई को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।