मुंबई। नींबू मांगने से जुड़े एक अजीबोगरीब मामले में सीआईएसएफ अधिकारी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने झटका देते हुए टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि सीआईएसएफ कर्मी द्वारा आधी रात को दरवाजा खटखटाकर महिला से नींबू मांगना बेतुका और अशोभनीय है।
इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी CISF पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये निर्णय मुंबई में बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में तैनात अरविंद कुमार की याचिका पर दिया है।
अपनी याचिका में अरविंद कुमार ने जुलाई 2021 से जून 2022 में सीआईएसएफ में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कदाचार के मामले में उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अधिकारियों ने कुमार का वेतन तीन साल के लिए कम कर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि उन्हें सजा के तौर पर उनका वेतन भी नहीं बढ़ाया गया है।
अरविंद कुमार पर आरोप लगाया गया था कि साल 2021 में 19 और 20 अप्रैल की आधी रात को अपने पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाया था। जब उन्होंने यह किया उस वक्त पड़ोसी के घर में छह साल की बेटी के साथ में केवल शिकायतकर्ता महिला ही थी।
महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब कुमार ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो वह बहुत डर गई थी। साथ ही महिला ने यह भी कहा कि उन्होंने कुमार को चेतावनी दी कि उसका पति इस वक्त घर पर नहीं है, ऐसे में आधी रात को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इस पर अरविंद कुमार ने तर्क दिया था कि वह पेट खराब होने की समस्या से परेशान हैं और उन्होंने केवल नींबू मांगने के लिए ही दरवाजा खटखटाया था।