कोरबा। लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही की गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से 8808 और निजी संपत्तियों से 3629 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं।
आचार संहित प्रभावशील होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान प्रचार सामग्रियों को हटाने के निर्देश मिलते ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीम सक्रिय हुई और कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
एमसीसी के अधिकारी विकास चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति अंतर्गत वॉल राइटिंग के 3435, पोस्टर के 1608 बैनर 934 और अन्य 2831 कुल 8808 प्रकरण हटाए गए। इसी तरह निजी संपति विरूपण अंतर्गत वॉल राइटिंग के 1506 पोस्टर 419, बैनर 526 और अन्य 1178 कुल 3629 प्रकरण हटाए गए। संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही जारी है। निर्वाचन अंतर्गत टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।