कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि महिलाओं को स्वीटी या बेबी बोलना यौन टिप्पणी नहीं है और ऐसा बोलना हमेशा गलत नहीं होता है। हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए ये संबोधन प्रचलित हैं और इन शब्दों के उपयोग हमेशा किसी की यौन आकांक्षा को उजागर नहीं करता है।
कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने पिछले दिनों यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह महिलाओं के लिए और अधिक बाधाएं पैदा कर सकता है। इस मामले में एक महिला का आरोप है कि कार्यस्थल पर उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वीटी और बेबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है।