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दिल्ली-एनसीआर

पुलिस कर्मी को धमकाने व काम में बाधा डालने का आरोप : केंद्रीय राज्यमंत्री पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान 20 मई को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक पुलिसकर्मी पर कथित तौर पर झल्लाने, धमकाने व काम में बाधा डालने को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटिल के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय राज्य पंचायती राज मंत्री भिवंडी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस बार भी इसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं।

अपनी शिकायत में, पुलिस उप-निरीक्षक ने कहा कि मंत्री और चार अन्य लोग कुछ मुद्दों पर 20 मई को भिवंडी के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां वह तैनात थे। उस दिन राज्य में आम चुनाव के पांचवें और आखिरी चरण में भिवंडी और महाराष्ट्र की 12 अन्य सीटों पर मतदान हुआ।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री कथित तौर पर पुलिसकर्मी पर झल्लाए, उन्हें धमकाया और उनके काम में बाधा डाली। उन्होंने कहा, पाटिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है। गैर-संज्ञेय अपराधों में, पुलिस अदालत की अनुमति या निर्देश के बिना न तो एफआईआर दर्ज कर सकती है, न ही जांच कर सकती है और गिरफ्तारी भी नहीं कर सकती है।