उदयपुर। उदयपुर जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते साल हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने बताया कि फरवरी 2023 में 11 वर्षीय नाबालिग कानोड़ में स्कूल के पीछे स्थित सामुदायिक शौचालय में शौच के लिए गई थी। जहां पर 72 वर्षीय आरोपी मोहनलाल पुत्र कालूलाल रेगर निवासी कानोड़ ने उसे जबरन डरा धमकाकर उसका शारीरिक शोषण किया।
नाबालिग के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सहेली दौड़कर अंदर आई और अपनी सहेली को आरोपी के चंगुल में फंसा देखकर डर गई। वह भाग कर अपनी मां को बुलाकर लाई। दूसरी बच्ची की मां ने मौके पर आकर आरोपी मोहनलाल से नाबालिग को छुड़वाया। इसके बाद आरोपी मोहनलाल मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद जब नाबालिग की सहेली की मां ने मोहल्ले में इस घटना का जिक्र किया तो आरोपी मोहनलाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए उसके साथ मारपीट की। बच्ची के परिजनों को घटना का पता चलने पर आरोपी के खिलाफ कानोड़ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।
मामले में सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य आरोपी के खिलाफ पाए गए। एफएसएल रिपोर्ट में भी आरोपी द्वारा किए गए दुष्कर्म की पुष्टि हुई। साक्ष्यों के आधार पर गुरुवार को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।