बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व कलेक्टर सहित आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस भेजा है। मामला दो किसानों की जमीन बगैर अधिग्रहण किए उस पर सड़क बनाने से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है।
यह मामला अविभाजित जांजगीर-चाम्पा जिले के ग्राम अंडी पोस्ट किरारी निवासी नेतराम भारद्वाज और भवानीलाल भारद्वाज से जुड़ा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बिना किसी अधिग्रहण प्रक्रिया के किसानों की कृषि भूमि पर सड़क निर्माण कर दिया। किसानों ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग की, तो अफसरों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पीडब्ल्यूडी की इस मनमानी की शिकायत की।
नवंबर 2022 में, जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने पाया कि किसानों की जमीन 2012 में ली गई थी और अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। कोर्ट ने कलेक्टर और भूमि अधिग्रहण अधिकारी को चार महीने के भीतर मुआवजा निर्धारित कर भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के बावजूद अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद पीड़ित किसानों ने दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से दायर याचिका में किसानों ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे अधिकारियों ने न्यायालय की अवहेलना की है। इस पर जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को अवमानना का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया।
इस मामले में पूर्व कलेक्टर सक्ती नूपुर राशि पन्ना, राकेश द्विवेदी (अनुविभागीय अधिकारी, पीडब्ल्यूडी), रूपेंद्र पटेल (अनुविभागीय दंडाधिकारी, मालखरौदा), रेना जमील (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत), और प्रज्ञा नंद (कार्यकारी अधिकारी, पीडब्ल्यूडी) को दोषी ठहराया गया है।
हाई कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को 3 सितंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह मामला सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही और कोर्ट के आदेश की अवमानना का गंभीर उदाहरण है। अगर दोष साबित होता है, तो दोषी अधिकारियों को सजा और जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है।