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कोरबा

नियमों के उल्लंघन पर डीजे सहित वाहन की होगी जप्ती, रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे संचालन पर प्रतिबंध

कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर अपर कलेक्टर  दिनेश कुमार नाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान एवं नेहा वर्मा द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए एवं आगामी त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए डीजे संचालकों की विशेष मीटिंग बुलाकर कोलाहल नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर श्री नाग ने डीजे संचालकों को निर्देशित किया कि वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

उन्होंने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि अन्य समय पर किसी न्यायालय, अस्पताल एवं शिक्षण संस्थानों के दायरे में डीजे नहीं बजाएंगे तथा अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही नियमों का पालन करते हुए डीजे का संचालन करने कहा।

अपर कलेक्टर श्री नाग ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी श्रीमती नेहा वर्मा और  यूबीएस चौहान ने 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी होने तथा अन्य त्यौहार के दौरान डीजे का संचालन नियमों के अनुरूप करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन किए जाने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिन शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की जाएगी उन्हीं शर्तों का पालन करते हुए डीजे का संचालन किया जाना चाहिए।

डीजे संचालकों को बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर डीजे सहित वाहन जब्त कर राजसात की कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने पण्डालों तथा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन समिति के साथ समन्वय बनाकर किसी भी स्थिति में कोलाहल नियमों का उल्लंघन नहीं करने के निर्देश दिए। बैठक में डीजे संचालनकर्ता, एसडीएम कोरबा  सरोज महिलांगे, तहसीलदार कोरबा  सत्यपाल राय, थाना प्रभारी उपस्थित थे।