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छत्तीसगढ़

रायपुर के बाद बिलासपुर में भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

रायपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी पर अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर अभद्र टिप्पणी करने और देश की सामाजिक एकता को जानबूझकर खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में तीन एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में एक, बिलासपुर जिले के बिलासपुर सिविल लाइंस थाने में दो मामले गुरुवार को दर्ज किए गए। वहीं दुर्ग जिले के कोतवाली थाने में शुक्रवार को एक एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि राहुल गांधी अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन विरोध और प्रदर्शन का दौर जारी है।

रायपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ यह एफआईआर भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर दर्ज की है। छाबड़ा के आवेदन के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहित (बीएनएस) की धारा 299 और 302 के तहत दर्ज किया है। बीएनएस की ये धाराएं धार्मिक भावना आहत करने से जुड़ा है।

प्रदेश में तीन एफआईआर दर्ज – हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों के माध्यम से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में तीन जगहों पर तीन एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ये मामले भाजपा नेताओं की शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने राज्य के अन्य जिलों के पुलिस थानों में भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

इन धाराओं में केस दर्ज- पुलिस ने बताया कि सभी मामलों में गांधी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य धार्मिक विश्वासों का अपमान करना या किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) और 302 (शब्दों, ध्वनियों, इशारों या वस्तुओं द्वारा जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।