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बिहार

4 साल पहले अंधेरी रात में किशोरी को बनाया था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

सासाराम (रोहतास)। किशोरी से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत ढाई लाख रुपये दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है। यह घटना साल 2020 की है। किशोरी रात में बाहर निकली थी। इसी दौरान हवस का शिकार बनाया।

किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम रामजी सिंह यादव की अदालत ने मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त रूपेश भगत उर्फ कुंदन भगत को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अनजान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म

विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि 12 जून 2020 को भानस थाना क्षेत्र के एक गांव में घटना घटी थी । जहां देर रात किशोरी शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी पहले से घात लगाए अभियुक्त ने किशोरी का अपहरण कर उसे अनजान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट में कुल 11 गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष के द्वारा दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट में अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी पाते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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