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एमबीए छात्रा के अपहरण का मामला : पटना हाईकोर्ट ने एसएसपी को पेशी का दिया निर्देश

मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र से अपहृत एमबीए की छात्रा के मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार को हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का निर्देश दिया है। उन्हें पांच अप्रैल को हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना है।

छात्रा के स्वजन की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुनवाई चल रही है। अपहृत छात्रा की बरामदगी को लेकर उसके स्वजन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई चल ही रही थी कि पिछले साल नवंबर में इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। इस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। इस मामले की हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने वरीय पुलिस अधीक्षक को सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुडऩे का निर्देश दिया है।

माना जा रहा है कि हाईकोर्ट उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दे सकता है। सीआईडी इस मामले में पहले तीन आरोपितों अर्चना कुमारी, ज्योति कुमारी व सोनू कुमार का नार्को टेस्ट कराना चाह रही थी। इसके लिए सीजेएम कोर्ट से समन जारी कराया था। तीनों कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन नार्को टेस्ट के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसकी सहेली उर्वशी उर्फ काजल का नार्को टेस्ट के लिए समन जारी कराया गया। उर्वशी भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुई और उसने भी नार्को टेस्ट की सहमति देने से इनकार कर दिया। विदित हो कि 12 दिसंबर 2022 को सदर थाना के भगवानपुर चौक के निकट से एमबीए की छात्रा का अपहरण कर लिया गया था।

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