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छत्तीसगढ़ बिलासपुर

पटवारी को पांच साल की सजा : 2014 में एसीबी ने मारा था छापा

आय से अधिक संपत्ति का मामला, 8 साल बाद आया फैसलाबिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में बिलासपुर में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार के दोषी पटवारी को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 4 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर डेढ़ साल अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।आठ साल पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी के ठिकानों में छापेमारी की थी। पटवारी के पास से 97 लाख रुपए की संपत्ति मिली थी, जिस पर अब फैसला आया है। साल 2014 में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तिफरा में पदस्थ पटवारी विनोद तंबोली के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पटवारी तंबोली के निवास निवास सहित अन्य ठिकानों में दबिश दी गई थी। जांच के दौरान एसीबी ने पटवारी के पास से 20 लाख रुपए नगद के साथ ही सोने-चांदी के गहने व करोड़ों रुपए के प्लॉट, जमीन, मकान के दस्तावेज भी बरामद किए थे। एसीबी ने संपत्ति की जांच के बाद स्पेशल कोर्ट में 2017 में चालान पेश किया था। तबएक करोड़ रुपए से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति होने का मामला सामने आया। एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से जेल भेज दिया गया था। इस दौरान वह अगस्त से दिसंबर तक जेल में रहा। फिर उसे जमानत मिल गई थी।

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