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बिलासपुर

कार रोक बीच सड़क पर बर्थडे मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, संबंधित अधिकारी के खिलाफ सस्पेंड सहित विभागीय कार्रवाई के आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने रायपुर में आधी रात कार रोक बीच सड़क पर बर्थडे मनाने के मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डीबी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर की और संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई का आदेश देते हुए मुख्य सचिव से शपथपत्र तलब किया है।

दरअसल  राजधानी रायपुर में 30 जनवरी 2025 को इस घटनाक्रम को लेकर एक खबर प्रकाशित हुई थी।  खबर में रायपुरा चौक के पास बीच सड़क पर कार रोककर बर्थडे पार्टी मानने को लेकर वीडियो वायरल की जानकारी भी दी गई थी। खबर में बीच सड़क में दो कार को बीच सड़क पर खड़ा कर कार की बोनट में केक रखकर काटा गया बताया गया, जिससे जाम भी लग गया। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की और शासन से जवाब मांगा है।

संजीवनी 108 की गाड़ियों को लेकर भी हुई सुनवाई- हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवा संजीवनी 108 की गाड़ियों के बुरे हालात पर प्रकाशित खबर को संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने 108 वाहनों की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूरे राज्य में 108 वाहनों की स्थिति को लेकर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर से पूछा कि आपातकालीन स्थिति में अत्याधुनिक तकनीक सुविधा वाली कितनी एम्बुलेंस हैं..? इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 14 फरवरी तय की गई है।

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