बिलासपुर/कोरबा। टोनही प्रताड़ना के मामले में थाना मस्तुरी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो बैगा सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंधविश्वास के चलते गांव की बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित कर जलाकर मारने की कोशिश की गई है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास व टोनही प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल 12 जनवरी को प्रार्थी द्वारा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसकी मां भुरी बाई को उसके गांव के केजउ राठौर उसके परिवार वाले और वहां आए बैगा लोगों के द्वारा तू टोनही हमारे घर में भूत धराकर घर वालों को परेशान करते हो कहते हुए जलाकर जान से मारने कोशिश की गई है।
रिपोर्ट के बाद घटना को गंभीरता से लेतु हुए मस्तुरी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पता चला कि घटना दिनांक से ही केजउ राठौर व उसके परिवार वाले एवं बैगा मौके से फरार हैं। पुलिस टीम ने अलग-अलग जगहों पर पतासाजी शुरू की। टीम को कोरबा, जांजगीर एवं रायगढ़ रवाना किया गया।
लगातार आरोपियों के परिजनों के घर पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना और सायबर से मिले इनपुट के आधार पर केजउ राठौर और उसके परिवार वालों को बाल्को जिला कोरबा से एवं दोनों बैगा को जिला जांजगीर-चाम्पा से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया ।
पूछताछ पर यह पता चला कि केजउ राठौर के घर में अपनी बेटी और बहू के झाड़फूक के द्वारा ईलाज के लिए अपने दामाद संतोष राठौर को बैगा लाने के लिए बोला था जिस पर संतोष अपने पहचान के देवी प्रसाद और धरम बैगा को अपने मोटर सायकल में लेकर ग्राम भदौरा झाड़फूक कराने ले गया।
ग्राम भदौरा में केजू राठौर के घर पर बैगा द्वारा केजउ राठौर की बेटी एवं बहू जो बीमार रहते थे उनकी झाड़फूंक की गई। अलग-अलग कर्मकांड मंत्र करके उनका भूत भगाने का प्रयास किया गया और सभी को दिगभ्रमित किया गया। रात्रि में पुनः भूत भगाएंगे कहकर सब को इकट्ठा करके पूजा-पाठ का बहुत सारा सामान मंगाया गया। इसमें केजऊ का बेटा, उसके समधी, उसके दोनों दामाद भी शामिल थे।
रात्रि में पूजा-पाठ के बाद पीड़िता को आरोपियों द्वारा उसके घर से घसीट कर लाया गया और तुम टोनही हो कहकर उसके साथ मारपीट की गई। हंसिया से गर्म करके उसके हाथ, पैर और शरीर के कई हिस्से को जलाया गया, उसे अधमरा करके छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस आएगा चलो भागो कहकर सभी फरार हो गए।
इस प्रकार उक्त आरोपियों के द्वारा अपराध घटित करना पाए जाने पर सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 364,294, 323, 307, 34 व टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियिम की धारा 05 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों केजउ राठौर 56 साल साकिन भदौरा भांठापारा थाना मस्तूरी, सुरेश उर्फ रीतू राठौर 28 साल साकिन भदौरा भांठापारा थाना मस्तूरी, रवि उर्फ लल्ला उर्फ दद्दू राठौर 23 साल साकिन धारा शिव थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा, संतोष राठौर 38 साल साकिन पुरानी बस्ती वार्ड क्र0 12 जांजगीर, देवी कहरा 48 साल साकिन ठाकुर देव मंदिर के पास भीमा तालाब जांजगीर, धरम कहरा 45 साल साकिन किकिरदा थाना बिर्रा हाल पुरानी बस्ती जांजगीर, बिशाल नाथ राठौर 48 साल साकिन हालाहुली अटल चौक थाना खरसिया रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।