बिश्रामपुर। शादी समारोह से अपने दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रही 13 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। किशोरी अपने दोस्त के साथ शादी समारोह से घर लौट रही थी। इसी दौरान साथी को बंधक बनाकर छात्रा को जबरन उठाकर वीरपुर जंगल की ओर ले गए। जयनगर पुलिस ने दो आरोपितों सहित उनके छह अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बताया गया कि पीड़िता छात्रा जयनगर थाना इलाके की रहने वाली है। मंगलवार को छात्रा के माता पिता रिश्तेदारी में शादी कार्यक्रम में शामिल होने दोपहर को ग्राम आमगांव गए हुए थे। नाबालिग ने अपने माता पिता को बताया था कि वह भी शाम को अपने दोस्त की शादी कार्यक्रम में शामिल होने जाने वाली है। बुधवार देर शाम सात बजे वह अपने दोस्त की शादी में शामिल होने गई हुई थी। शादी में नाबालिग को करमपुर ग्राम निवासी उसका दोस्त मिला। उसने कहा कि मेरे गांव में शादी है, चलो वहां चलते है। इस पर वह तैयार हो गई और रात दस बजे उसके साथ बाइक से वहां चली गई। यहां शादी समारोह में ही नाबालिग का करमपुर निवासी एक अन्य दोस्त किशुन मिला।
गुरुवार को सुबह किशुन ने कहा कि चलो तुमको घर छोड़ देता हूं।। वह अपने दोस्त के साथ बाइक से घर जा रही थी। वीरपुर जंगल की पक्की रोड पर पुलिया के पास आठ युवकों ने उन्हें रोक लिया। छह युवकों ने किशुन को घेरकर बंधक बना लिया और दो युवक किशोरी को जबरन उठाकर जंगल की ओर ले गए। जहां दोनो युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़ित किशोरी ने देखा कि उसका दोस्त किशुन वहां नही है। पीड़िता किसी तरह अपनी सहेली के घर पहुंची। जहां मौजूद किशुन ने बताया कि वह मौका देखकर युवकों के चंगुल से छूटकर वहां पहुंचा है। उसने बताया कि उसे उठाकर ले जाने वालों का नाम संजय सिंह व मटुकधारी सिंह उर्फ मोटू निवासी वीरपुर है। बाकी युवकों का नाम नही जानता हूं, लेकिन उन्हें पहचान सकता हूं। पीड़िता घर पहुंचने के बाद गुमसुम रहने लगी। परिजनों ने जोर देकर पूछा तो नाबालिग ने पूरी घटना बयां कर दी। बुधवार की शाम को परिजनों के साथ पहुंचकर जयनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने संजय सिंह, मटुकधारी सिंह उर्फ मोटू समेत उनके अन्य छह सहयोगियों के विरुद्ध धारा 363, 376 डी ए व पास्को एक्ट की धारा 4, 6 के तहत अपराध दर्ज किया।
घटना की जानकारी मिलते ही सूरजपुर एसपी एमआर माहिरे व एडिशनल एसपी संतोष महतो जयनगर थाना पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण करते ही जयनगर थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी स्निग्धा सलामे व जयनगर टीआई अलरिक लकड़ा को संयुक्त पुलिस टीम के साथ तत्काल छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर दबिश दी। दोनों नामजद आरोपितों के साथ सहयोग करने वाले 6 आरोपितों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
मुख्य आरोपित संजय सिंह पिता मुकदेव सिंह गोंड़ 24 वर्ष व मटुकधारी सिंह उर्फ मोटू गोंड़ पिता चिरंजी सिंह गोंड़ 19 वर्ष निवासी ग्राम वीरपुर, सहयोगी अमित रंजन भगत पिता स्वर्गीय राजकिशोर भगत 19 वर्ष निवासी ग्राम वीरपुर, नरेंद्र सिंह पिता बोधन सिंह गोंड़ 22 वर्ष निवासी कुमदा बस्ती अनिल सिंह पिता गंगा प्रसाद गोंड़ 18 वर्ष निवासी ग्राम वीरपुर, पीतांबर यादव पिता गुलाब यादव 18 वर्ष निवासी ग्राम वीरपुर, खेलू सिंह पिता चिरंजीत सिंह गोंड़ 19 वर्ष निवासी ग्राम वीरपुर एवं सुरेश कुमार पिता रामदेव सिंह गोंड़ 19 वर्ष निवासी वीरपुर को धारा 363, 376 डीए, 34 एवं पास्को एक्ट की धारा 4, 6 के तहत गिरफ्तार कर सूरजपुर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में सूरजपुर जेल भेज दिया गया।
उक्त कार्रवाई में जयनगर थाना प्रभारी स्निग्धा सलामे समेत बिश्रामपुर टीआई अलरिक लकड़ा, उप निरीक्षक सरफराज फिरदौसी, एएसआई वरुण तिवारी, सोहन सिंह, प्रवीण सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक मुकेश्वर वर्मा, इंद्रजीत सिंह, विकास सिंह, बृजकिशोर ध्रुवा, आरक्षक विकास मिश्रा, सोनू सिंह, सुरेश तिवारी, नीरज झा, राजू गबेल, अखिलेश पांडे, महिला आरक्षक चंदा सिंह, शर्मिला पैकरा की सराहनीय भूमिका रही।