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छत्तीसगढ़

नाबालिक को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा

कोरबा। किशोरी को अगवा कर अगवा करने और उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम देने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट्रेक कोर्ट पास्को कटघोरा ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

कोरबा जिले के दीपका पुलिस थाना अंतर्गत अपराध क्र0 143/2019 में नाबालिक किशारी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दीपक उर्फ विक्रम बजाज पिता परमानन्द बजाज उम्र 24 वर्ष निवासी अम्बेडकर कालोनी गोहलपुर जिला जबलपुर मध्यप्रदेश को दंडित किया गया है। न्यायाधीश स्वर्णालता टोप्पो ने धारा 363 भादवि में एक वर्ष, 366 भादवि में दो वर्ष तथा धारा 6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 3500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने बताया कि 18 जुलाई 2019 को थाना दीपका जिला कोरबा अंर्तगत ग्राम की 17 वर्षीय किशोरी को आरोपी दीपक उर्फ विक्रम बजाज बहला फुसलाकर भगाकर जबलपुर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। किशोरी का मोबाइल लोकेशन के आधार पर जबलपुर में आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। घटना की रिपोर्ट थाना दीपका में आरोपी के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना उपरॉत अपराध धारा 363, 366, 376, 506 (बी) भादसं एवं 6 पाक्सो एक्ट के अंर्तगत अभियोगपत्र न्यायालय स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) कटघोरा जिला कोरबा में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर 14 फरवरी को निर्णय पारित कर दण्ड़ित किया गया।