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छत्तीसगढ़

राजस्व मंडल के आदेशों में कूटरचना करने वालों पर कार्यवाही जारी

आवेदक पर एफआईआर और अनधिकृत कब्जा भूमि को पुनः शासकीय मद में दर्ज करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

अम्बिकापुर . विभिन्न प्रकरणों में आवेदकों द्वारा राजस्व मंडल के आदेशों में कूटरचना किए जाने की जानकारी पर कलेक्टर श्री विलास भोसकर के मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को आदेश जारी कर कलेक्टर सरगुजा ने राजस्व मंडल के आदेश में कूटरचना पर तहसील अम्बिकापुर के ग्राम नवागढ़ के आवेदक इसरार अहमद के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में एफआईआर कराने के निर्देश नायब तहसीलदार अम्बिकापुर को दिए हैं।

कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राजस्व मंडल छग बिलासपुर के द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेशों तथा न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेशों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत आदेशों में कूटरचना किया जाना पाया गया है। आवेदक द्वारा राजस्व मंडल छग बिलासपुर के आदेशों में कूटरचना की गई है, जो गंभीर आपराधिक कृत्य है। इस आधार पर राजस्व मंडल छग बिलासपुर के द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सरगुजा ने आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि उक्त आवेदक पर एफआईआर दर्ज कराई जाए और तहसील अम्बिकापुर के ग्राम नवागढ़  स्थित भूमि खसरा क्रमांक 179/2 रकबा 0.072 हेक्टेयर भूमि का राजस्व मंडल छग बिलासपुर के कूटरचित आदेश के आधार पर हुए नामांतरण को निरस्त करते हुये उक्त भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज करते हुये उक्त शासकीय भूमि से आवेदक का अनाधिकृत कब्जा हटाया जाए।